पंजाब न्यूज़लाइन, चंडीगढ़, 24 अक्टूबर- अनधिकृत कॉलोनियों के पंजीकरण के लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) की आवश्यकता को समाप्त करने के प्रस्ताव को राज्यपाल द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब के लोगों को बधाई दी। पंजाब सरकार की ओर से आप मंत्री अमन अरोड़ा ने यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि अब लोगों को रजिस्ट्रेशन में परेशानी नहीं होगी। अरोड़ा ने कहा कि इन कॉलोनियों के निवासियों को अब सभी बुनियादी सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। पहले, उनकी अनधिकृत स्थिति के कारण, वे विभिन्न सरकारी लाभों से वंचित थे और अपनी संपत्तियों को पंजीकृत करने में चुनौतियों का सामना करते थे, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी। उन्होंने कहा कि सरकार का कर्तव्य उन लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है, जो अक्सर अपनी जीवन भर की बचत जमीन और घर खरीदने में निवेश करते हैं। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए, पंजाब सरकार ने ‘पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम -2024’ पेश किया, जिसे पिछले विधानसभा सत्र में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। एनओसी की अनिवार्यता खत्म करने पर फैसला लेने के लिए कैबिनेट की विशेष बैठक भी हुई. अरोड़ा ने इस स्थिति के लिए पिछली अकाली और कांग्रेस सरकारों को दोषी ठहराया और कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान 14,000 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियां बनाई गईं, जिससे आज हजारों लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
पंजाबियों को सीएम मान का दिवाली तोहफा; बिना एनओसी के पंजीकरण की अनुमति होगी
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