नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई : पंकज अग्रवाल पंजाब न्यूजलाइन, चंडीगढ़, 11 सितंबर- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार और राजनीतिक दल एमसीएमसी की मंजूरी और प्रमाणीकरण के बिना विज्ञापन प्रसारित नहीं कर सकते हैं। किसी भी उल्लंघन के लिए नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंकज अग्रवाल ने कहा कि आगामी आम विधानसभा चुनावों के लिए जिला और राज्य दोनों स्तरों पर एमसीएमसी का गठन किया गया है। ये कमेटियां चुनाव से संबंधित सभी विज्ञापनों को मंजूरी देंगी और साथ ही पेड न्यूज पर भी नजर रखेंगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित होने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापनों को संबंधित एमसीएमसी द्वारा पूर्व प्रमाणित किया जाना चाहिए। यह सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लागू होता है, जिसमें टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, रेडियो, निजी एफएम चैनल, सिनेमा हॉल, ऑडियो-विजुअल डिस्प्ले वाले सार्वजनिक स्थान, फोन वॉयस मैसेज, बल्क एसएमएस और सोशल मीडिया या इंटरनेट वेबसाइट शामिल हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा। अग्रवाल ने बताया कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग तथा पेड न्यूज की घटनाओं को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया वेबसाइटों तथा इंटरनेट पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री की निगरानी के लिए टीमें गठित की गई हैं।
राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों को एमसीएमसी की मंजूरी के बाद ही विज्ञापन प्रसारित करना चाहिए: सीईओ
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