पंजाब न्यूज़लाइन, चंडीगढ़, 3 सितंबर- पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) विधेयक, 2024 को अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए एक बड़ी राहत बताते हुए, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने इस बड़े कदम का श्रेय सीएम भगवंत सिंह मान की राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर को विनियमित करने के प्रयास की शुरुआत करके बड़े पैमाने पर जनता के प्रति प्रतिबद्धता को दिया। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने और भविष्य के लिए एक निवारक के रूप में काम करने के लिए इस कानून को लाने में राज्य सरकार को ढाई साल लग गए। उन्होंने अवैध कॉलोनियों का समर्थन करने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की, जिसके परिणामस्वरूप शहरी झुग्गी-झोपड़ियाँ उभरीं। PAPRA एक्ट, 1995 में 2014, 2016 और 2018 में दो संशोधन पेश किए गए थे, लेकिन ये बदलाव आम जनता के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित करने के बजाय मुख्य रूप से अवैध कॉलोनियों के पक्ष में थे। वर्तमान में, राज्य भर में लगभग 14,000 अवैध कॉलोनियां बन गई हैं। अमन अरोड़ा ने कहा कि जिन व्यक्तियों के पास 500 गज तक के प्लॉट के अधिग्रहण के लिए लिखित बिक्री समझौता है, पावर ऑफ अटॉर्नी है और 31 जुलाई, 2024 से पहले की तारीख वाले बैंक लेनदेन हैं, वे इस वर्ष 2 नवंबर तक बिना किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता के पंजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं।
अवैध कॉलोनियों को हतोत्साहित करने वाला संशोधन रियल एस्टेट को नियमित करेगा : अमन अरोड़ा
Published on